Pramod Nautiyal Badrinath- न मिली रिमांड, न मिली जमानत. दोनों पक्षों की अर्जी की खारिज

Pramod Nautiyal Badrinath- विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम के बहुचर्चित चढ़ावा प्रकरण में चमोली की मुख्य अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को झटका देते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसी के साथ, न्यायालय ने पुलिस द्वारा आरोपी की कस्टडी रिमांड के लिए दायर की गई अर्जी को भी नामंजूर कर दिया है।

Pramod Nautiyal Badrinath- अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें

बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावे की हेराफेरी से जुड़े इस चर्चित मामले में पुलिस गहनता से जांच में जुटी है। मामले में मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल से पूछताछ करने और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने के उद्देश्य से पुलिस ने चमोली न्यायालय से आरोपी की कस्टडी रिमांड मांगी थी। दूसरी तरफ, आरोपी पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।

Pramod Nautiyal Badrinath

Pramod Nautiyal Badrinath- अदालत ने दिए दोनों अर्जियों पर फैसले

अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस और दलीलों को विस्तार से सुना। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। वहीं, अदालत ने पुलिस की कस्टडी रिमांड की अर्जी को भी स्वीकार नहीं किया। जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी की मुश्किलें बनी हुई हैं।

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