High Court Stay- नैनीताल हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव परिणामों पर रोक लगा दी है, यह निर्णय उस याचिका पर सुनवाई के दौरान लिया गया जिसमें राज्य सरकार द्वारा आरक्षण नियमावली का पालन न करने का मामला उठाया गया था, अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव परिणाम याचिका के निर्णय के अधीन रहेंगे।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की, जीतेंद्र शर्मा ने याचिका में कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर कराए गए थे, जबकि वर्तमान समय में जनसंख्या अनुपात बदल चुका है, उनका कहना था कि ओबीसी की उच्च जनसंख्या वाले जिलों में उचित आरक्षण नहीं दिया गया, जबकि कम जनसंख्या वाले जिलों में नियमों की अनदेखी कर सीटें तय की गईं।
High Court Stay- न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 27 अगस्त तय की है, इस बीच चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन परिणाम घोषित नहीं होंगे, याचिका में मांग की गई है कि आरक्षण नियमों के अनुसार ही सीटें निर्धारित की जाएं, इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि उत्तराखंड में पंचायत चुनावों में आरक्षण और जनसंख्या अनुपात को लेकर कानूनी चुनौतियां बनी हुई हैं।
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