Ex Servicemen Uttarakhand- पूर्व सैनिकों और सैन्य विधवाओं को हाउस टैक्स में छूट

Ex Servicemen Uttarakhand- उत्तराखंड सरकार ने राज्य के पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए गृह कर (हाउस टैक्स) में विशेष छूट देने की घोषणा की है। इस कल्याणकारी योजना के तहत पात्र लोग 15 जुलाई 2026 से लेकर 15 मार्च 2027 तक आवेदन कर सकेंगे।

सैनिक कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना का पूरा विवरण और नियम निम्नलिखित हैं:

Ex Servicemen Uttarakhand- पात्रता और शर्तें

  • रैंक की सीमा: यह छूट केवल हवलदार और उसके समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिकों तथा दिवंगत पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए ही मान्य होगी।
  • स्वयं का स्वामित्व: इस छूट का लाभ उठाने के लिए मकान (आवासीय भवन) अनिवार्य रूप से पूर्व सैनिक या सैनिक विधवा के नाम पर पंजीकृत (रजिस्टर्ड) होना चाहिए।
  • निवास की अनिवार्यता: योजना का लाभ केवल उसी स्थिति में मिलेगा जब आवेदक स्वयं उस मकान में निवास कर रहा हो।
  • केवल आवासीय भवनों के लिए: यह छूट व्यावसायिक (कमर्शियल) गतिविधियों के लिए उपयोग किए जा रहे या किराये पर दिए गए मकानों पर लागू नहीं होगी। यदि कोई गलत जानकारी देकर इसका लाभ उठाता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

Ex Servicemen Uttarakhand- आवेदन पत्र की टाइमिंग और स्थान

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के अनुसार, पात्र लाभार्थी किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में उपस्थित होकर निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि (15 मार्च 2027) के बाद मिलने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

Ex Servicemen Uttarakhand

Ex Servicemen Uttarakhand- आवश्यक दस्तावेज

आवेदन पत्र प्राप्त करने और जमा करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

  • मूल डिस्चार्ज बुक (Original Discharge Book)
  • सैन्य सेवा विवरण / मूल पहचान पत्र
  • पिछले वर्ष के गृहकर छूट आवेदन पत्र तथा नगर निगम/निकाय के बिल की प्रति
  • शपथ पत्र (Affidavit)

Ex Servicemen Uttarakhand- जमा करने की विधि

Ex Servicemen Uttarakhand- भरे हुए आवेदन पत्र की तीन प्रतियां संबंधित नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत कार्यालय में जमा करानी होंगी, जबकि एक प्रति शपथ पत्र के साथ जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जमा करनी होगी।

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