Anupama Gulati Case- नैनीताल हाई कोर्ट ने चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड में आरोपी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी की अपील खारिज कर दी, न्यायाधीश रवींद्र मैठाणी और आलोक मेहरा की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के अनुसार राजेश को आजीवन कारावास की सजा के साथ 15 लाख रुपये के अर्थदंड को बरकरार रखा।
मामले के अनुसार, 17 अक्टूबर 2010 को राजेश ने अपनी पत्नी अनुपमा की निर्मम हत्या कर शव को 72 टुकड़ों में काटकर डी-फ्रिज में छिपा दिया था, हत्या का राज तब खुला जब 12 दिसंबर 2010 को अनुपमा का भाई दिल्ली से देहरादून आया।
देहरादून कोर्ट ने 1 सितंबर 2017 को राजेश को आजीवन कारावास और 15 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी, अदालत ने अर्थदंड में 70 हजार रुपये राज्य कोष में जमा करने और शेष राशि अनुपमा के बच्चों के बालिग होने तक बैंक में सुरक्षित रखने के आदेश दिए थे, अदालत ने इस हत्या को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा।
Anupama Gulati Case- राजेश गुलाटी ने 2017 में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे बुधवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।