Shivalik Elephant Corridor- पेड़ों की कटाई और सड़क चौड़ीकरण के बीच संतुलन जरूरी- हाई कोर्ट

Shivalik Elephant Corridor- ऋषिकेश-भानियावाला सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत 4369 पेड़ों के प्रस्तावित कटान को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने 19 दिसंबर को सुनवाई के दौरान सचिव लोक निर्माण विभाग को रिकार्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए।

कोर्ट ने पूछा कि 700 पेड़ों के ट्रांसप्लांट पर कितना बजट खर्च हुआ और उसका स्टेटस क्या है। याचिकाकर्ता रेनू पाल की ओर से बताया गया कि ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ सफल नहीं हुए हैं।

याचिका में कहा गया कि प्रस्तावित कटान हाथी कॉरिडोर के मध्य में हो रहा है, जिससे जंगली जीवन प्रभावित हो सकता है। पूर्व में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद शिवालिक हाथी रिजर्व संरक्षित किया गया था।

Shivalik Elephant Corridor- इस मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पेड़ों की कटाई और सड़क चौड़ीकरण के बीच पर्यावरण और वन्यजीवन संरक्षण का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *