Agniveer Aarakshan Uttarakhand- अग्निवीरों के लिए समूह ग वर्दीधारी पदों में 10% आरक्षण लागू

Agniveer Aarakshan Uttarakhand- उत्तराखंड कैबिनेट की आज हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में कुल 26 प्रस्ताव पास किए गए।

मुख्य निर्णयों में अग्निवीरों को सेवाकाल पूरा होने के बाद समूह ग के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की मंजूरी शामिल है, इसके लिए अग्निवीर उत्तराखंड के मूल निवासी या स्थायी निवासी होने चाहिए, आरक्षित पदों में अग्निशमन और नागरिक पुलिस (कांस्टेबल/उप निरीक्षक), कारागार पुलिस (बंदी रक्षक), वन विभाग (वन रक्षक), राजस्व पुलिस (पटवारी), आबकारी (पुलिस बल), और परिवहन विभाग (पर्वतन दल) शामिल हैं। अगले वर्ष रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए 850 पदों पर भर्ती योजना बनाई गई है।

Agniveer Aarakshan Uttarakhand- कैबिनेट ने धर्मांतरण कानून को और सख्त करने के लिए भी संशोधनों को मंजूरी दी, अब धर्मांतरण मामलों में सजा 10 साल से बढ़ाकर 14 साल होगी, कुछ मामलों में यह 20 साल तक बढ़ सकती है, जुर्माना राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।

इसके अलावा, कैबिनेट ने लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों के लिए नैनबाग के सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा देने का निर्णय लिया। इससे प्रभावित परिवारों को उनकी जमीन और संपत्ति के उचित मुआवजे की गारंटी मिलेगी।

Agniveer Aarakshan Uttarakhand- इन फैसलों से स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने अग्निवीरों के कल्याण, कानून सख्ती और परियोजना प्रभावितों के हितों को प्राथमिकता दी है।

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