Kanwar Yatra 2025- यात्रा में अब शुद्ध भोजन की गारंटी, उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

Kanwar Yatra 2025- उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा में शुद्ध और सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं, यात्रा मार्गों पर संचालित हर खाद्य दुकान को अब दुकानदार का नाम, पहचान पत्र और लाइसेंस खुलकर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ₹2 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

स्वास्थ्य सचिव एवं एफडीए आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों में मिलावट रोकने हेतु विशेष निगरानी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। छोटे विक्रेता, ठेला संचालक और भंडारा आयोजक भी इसके अंतर्गत आएंगे, जिन्हें पहचान पत्र और पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

Kanwar Yatra 2025- अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा, ताजबर सिंह जग्गी ने स्पष्ट किया कि बिना वैध लाइसेंस खाद्य व्यवसाय करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी वहीं, आमजन और दुकानदारों को जागरूक करने के लिए पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया के जरिए अभियान चलाया जा रहा है। अगर किसी को भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत है, तो वह टोल फ्री नंबर 18001804246 पर संपर्क कर सकता है, जिस पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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