Contract Staff in Uttarakhand- उत्तराखंड शासन ने विभिन्न विभागों और सरकार से जुड़ी संस्थाओं में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती को लेकर सख्त रुख अपनाया है, अब शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि स्वीकृत नियमित पदों पर नियुक्ति केवल नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही की जाएगी और इन पदों को संविदा या आउटसोर्सिंग के जरिए भरने का कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा।
अपर सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी आदेश में सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे पूर्व में जारी शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। आदेश में कहा गया कि कई विभाग नियमित पदों के लिए चयन प्रक्रिया के बजाय संविदा या आउटसोर्सिंग का सहारा ले रहे थे, जिसे शासन ने नियमों के विरुद्ध और अस्वीकार्य माना।
Contract Staff in Uttarakhand- शासन ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति केवल उन्हीं विभागों के प्रस्तावों पर विचार करेगी, जिनमें चयन प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है और भर्ती एजेंसी या चयन आयोग को अधियाचन भेजा गया है। जब तक नियमित चयन प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक किसी पद को अस्थायी व्यवस्था से भरने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।
शासन का मानना है कि नियमित भर्ती प्रक्रिया न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी, बल्कि योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर भी मिले और अस्थायी व्यवस्थाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कानूनी और प्रशासनिक जटिलताओं से बचा जा सके।
Contract Staff in Uttarakhand- आदेश में सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का पालन किया जाए और किसी भी स्तर पर उल्लंघन होने पर संबंधित विभाग जिम्मेदार ठहराया जाएगा।