UCC Sanshodhan- उत्तराखंड सरकार ने यूनीफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) में महत्वपूर्ण संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है, नए प्रावधानों के तहत पहचान छुपाकर की गई शादी को कानूनी रूप से अमान्य घोषित किया जाएगा और इसके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। इससे पहले यूसीसी में इस तरह का प्रावधान मौजूद नहीं था।
UCC Sanshodhan- मुख्य संशोधन
- पहचान छुपाकर शादी पर रोक:
अब यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर शादी करता है, तो यह शादी अमान्य मानी जाएगी। यह कदम विवाह प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है। - रजिस्ट्रार जनरल के पद में बदलाव:
पहले केवल सचिव स्तर का अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल बन सकता था। नए संशोधन के अनुसार अपर सचिव स्तर का अधिकारी भी रजिस्ट्रार जनरल बन सकता है। इससे प्रशासनिक कार्यों में लचीलापन और क्षमता बढ़ेगी। - अपील अधिकार का विस्तार:
अब सब-रजिस्ट्रार को भी अपील करने का अधिकार मिलेगा। इससे पहले केवल रजिस्ट्रार को ही यह अधिकार था।

UCC Sanshodhan- संशोधन का महत्व
UCC Sanshodhan- यूसीसी को उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को लागू किया गया था। इसके बाद कई संशोधन किए गए हैं। पिछली बार संशोधन में लिपिकीय त्रुटियों के कारण इसे राज भवन ने वापस कर दिया था। इस बार सभी त्रुटियों को ठीक कर लिया गया है।
मुख्य उद्देश्य यह है कि यूसीसी को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिकों के हित में लागू किया जा सके। नए संशोधन से विवाह पंजीकरण, विवाह की वैधता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में समानता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।


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