Teacher Recruitment- उत्तराखंड के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने इन विद्यालयों में लंबे समय से शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर लगी भर्ती की रोक को हटा दिया है। सरकार के इस कदम से राज्यभर के अशासकीय स्कूलों में पठन-पाठन की व्यवस्था सुदृढ़ होगी और लंबे समय से शिक्षकों की कमी झेल रहे विद्यालयों को राहत मिलेगी।
Teacher Recruitment- भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं:
- प्रबंधन समितियों को अधिकार: भर्ती पर से रोक हटने के बाद अब विद्यालयों की प्रबंधन समितियां निर्धारित नियमों और मानकों के अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगी।
- स्वीकृत पदों पर ही भर्ती: केवल उन्हीं स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी जिन्हें सक्षम स्तर से पुनर्जीवित या बहाल किया गया है।
- छात्र संख्या को प्राथमिकता: भर्ती का वास्तविक दायरा विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या और वास्तविक आवश्यकता के आधार पर तय होगा, ताकि शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हो सके।
- कड़े नियमों का पालन: शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भर्ती प्रक्रिया में सभी शासनादेशों और कानूनी नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

Teacher Recruitment- शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बयान
“प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक और शिक्षणेत्तर संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी गई है। अब विद्यालयों की प्रबंधन समितियां निर्धारित नियमों और मानकों के अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगी।”
उन्होंने यह भी बताया कि भर्ती पर रोक के कारण कई प्रबंधन समितियां न्यायालय का रुख कर रही थीं, जबकि कई जगह शिक्षकों की कमी के बीच काम चलाना पड़ रहा था। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने नियमित भर्तियों का रास्ता साफ किया है।
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