UPCL Strike Ban- मुख्यमंत्री आदेश के बाद तीनों ऊर्जा निगमों में हड़ताल निषेधित

UPCL Strike Ban- उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की प्रमुख ऊर्जा कंपनियों में हड़ताल की संभावना को देखते हुए कड़ा कदम उठाया है, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) में अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (एस्मा) लागू कर दिया गया है।

प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने तीनों ऊर्जा निगमों में एस्मा की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि इन कंपनियों में हड़ताल तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी संगठन या कर्मचारी अगर हड़ताल करता है, तो उसके खिलाफ एस्मा के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

UPCL Strike Ban
UPCL Strike Ban

इस अधिसूचना के बाद तीनों निगमों के प्रबंधन ने भी अपने स्तर पर हड़ताल पर रोक लगाने के आदेश लागू कर दिए हैं। यह कदम ऐसे समय में आया है, जब यूजेवीएनएल की जमीनों को निजी हाथों में सौंपने के आरोप के विरोध में डाकपत्थर में आंदोलन चल रहा था और केंद्र सरकार के निजीकरण बिल के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल भी आयोजित की गई थी।

UPCL Strike Ban- सरकार का उद्देश्य ऊर्जा आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा को रोकना और प्रदेश के विद्युत सेवाओं को निरंतर बनाए रखना है। अधिकारियों ने कर्मचारियों और संगठनों से शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने की अपील की है।

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