Plots in Heaven- स्वर्ग और नर्क से जुड़ी बातें तो आपने बहुत सुनी होंगी. अक्सर लोग ऐसा कहते नजर आते हैं कि आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपको नर्क में जाना पड़ेगा, जहां आपको खौलते तेल में फ्राई किया जाएगा और अगर अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, जहां आप आराम की जिंदगी गुजार सकते हैं, पर क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि स्वर्ग में भी धरती की तरह ही जमीनों की खरीद-बिक्री होती है? जी हां, आजकल ऐसा ही एक मामला काफी चर्चा में है, जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं।
दरअसल, मेक्सिको का एक चर्च अपने अनोखे ऑफर के लिए सुर्खियों में है और वो ऑफर है स्वर्ग में प्लॉट्स बेचना. इस चर्च का नाम ‘इग्लेसिया डेल फाइनल डे लॉस टिमपोस’ है, जिसे ‘चर्च ऑफ द एंड ऑफ टाइम्स’ के नाम से जाना जाता है.
Plots in Heaven- सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पोस्ट
दावा किया जाता है कि इस चर्च के पादरी की साल 2017 में भगवान से एक पर्सनल मीटिंग हुई थी और इस दौरान उन्हें ये ईश्वरीय स्वीकृति मिली थी कि वो स्वर्ग में जमीनों की खरीद-बिक्री करवा सकते हैं. चर्च के पादरी के मुताबिक, आप स्वर्ग में 100 डॉलर यानी लगभग 8 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अपने लिए जमीन सिक्योर कर सकते हैं।
Plots in Heaven- मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पादरी भगवान के महल के पास मौजूद प्रमुख जगहों और स्वर्ग में एक निश्चित जगह दिलाने का लोगों से वादा भी करता है. दिलचस्प बात ये है कि चर्च अलग-अलग पेमेंट्स मोड से पैसों का भुगतान भी स्वीकार करता है, जिसमें पेपल, गूगल पे, वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ-साथ कई अन्य फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान भी शामिल हैं।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हो रहा है, जिसमें मास्क लगाए एक पादरी को दिखाया गया है और साथ ही सुनहरी किरणों से घिरा एक आलीशान घर भी दिखाया गया है, जिसमें चार लोगों का एक खुशहाल परिवार रहने के लिए जाता नजर आता है. इसमें यह भी बताया गया है कि चर्च ने साल 2017 से अब तक स्वर्ग में कथित जमीनों को बेचकर लाखों डॉलर कमाए हैं।
हालांकि यह भी दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो वास्तव में एक व्यंग्य की तरह बनाया गया है. इसे मूल रूप से एक फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया था, जिसे हंसी-मजाक वाली चीजें शेयर करने के लिए जाना जाता है. तब से पोस्ट को अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा चुका है, जिसे लाखों लोग देख चुके हैं।
यह भी पढ़ें…
Green Entry Cess- बाहर से आने वाली डीजल गाड़ी को देना होगा ग्रीन एंट्री सेस…