Nainital Highcourt on Panchayat Chunav- न्यायालय के आदेश पर सभी पक्ष आज देखेंगे वीडियो सबूत

Nainital Highcourt on Panchayat Chunav- नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंभीरता दिखाई है।

अदालत ने बुधवार सुबह 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय में CCTV फुटेज की जांच कराने का आदेश दिया है। यह जांच जिलाधिकारी, एसपी (क्राइम), दोनों पक्षों के तीन-तीन अधिवक्ताओं और निर्वाचन आयोग की निगरानी में होगी।

Nainital Highcourt on Panchayat Chunav- 14 अगस्त को हुए चुनाव में 27 में से 22 सदस्यों ने मतदान किया था। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि 5 सदस्यों का अपहरण किया गया और मतपत्रों में छेड़छाड़ कर परिणाम प्रभावित किया गया। अध्यक्ष पद पर दीपा देवी और पुष्पा नेगी के बीच टाई की स्थिति बनी, लेकिन पुष्पा का एक वोट अमान्य कर दीपा को विजेता घोषित किया गया।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालत में दावा किया कि बैलेट पेपर में ओवरराइटिंग कर “1” को “2” में बदला गया। साथ ही मतगणना सूचना देर रात दी गई, जिससे पक्षकार उपस्थित नहीं हो सके। उधर, सरकारी पक्ष ने कहा कि मामला चुनाव आयोग या ट्राइब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में आता है।

Nainital Highcourt on Panchayat Chunav- मुख्य न्यायाधीश जे. नरेंद्र ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट इस समय चुनावी अपराधों की जांच तक सीमित है, न कि परिणाम तय करने के लिए। कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जाएगी, लेकिन उचित मंच का पालन ज़रूरी है।CCTV फुटेज के विश्लेषण के बाद मामले में अगली सुनवाई तय की जाएगी।

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