Nanital Highcourt- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोपी उस्मान खान के जमानत प्रार्थनापत्र मामले में गंभीर लापरवाही पर जांच अधिकारी को फटकार लगाई है। अदालत ने दस्तावेज दाखिल न करने पर जांच अधिकारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की पीठ ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि तीन दिन के भीतर हाईकोर्ट एडवोकेट वेलफेयर सोसायटी में जमा की जाए। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 नवंबर तय की है।
Nanital Highcourt- सरकार की ओर से एफएसएल रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया है। गौरतलब है कि आरोपी उस्मान खान के खिलाफ 30 अप्रैल को मल्लीताल कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस घटना के बाद नैनीताल में जबरदस्त जन आक्रोश और विरोध प्रदर्शन हुए थे।