IAS Deepak Rawat का फैसला ऑन-द-स्पॉट, महिला को वापस दिलवाये 17 लाख रुपये

IAS Deepak Rawat Decision- आयुक्त दीपक रावत ने  कैम्प कार्यालय में जनसुनवाई की, इसमें आई शिकायतों का मौके पर ही समाधान भी किया। जन शिकायतों में अधिकांश शिकायतें, भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद,अतिक्रमण, आर्थिक सहायता व भरण पोषण आदि से सम्बन्धित थीं।

जनसुनवाई में आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों को तलब कर समस्याओं का मौके पर समाधान किया। काफी संख्या में भूमि विवाद के मामले आने पर दीपक रावत (IAS Deepak Rawat) ने अपील की कि जो भी लोग भूमि क्रय करते हैं, वो भूमि क्रय करने से पहले भूमि की सभी जांच तहसील स्तर से सुनिश्चित करें।

17 फरवरी को हुई जनसुनवाई में रामपुर रोड हल्द्वानी निवासी ललिता बमेठा ने अपनी भूमि पर चल रहे विवाद के बारे में बताया। ललिता ने बताया कि पिछले साल उन्होंने ललित सिंह मेहरा से जमीन खरीदी थी। लेकिन ललित सिंह मेहरा ने महिला को गलत भूमि विक्रय कर दी। ये भूमि वर्ग-4 की यानी कि पट्टे वाली जमीन है। इसके बाद जनसुनवाई में ही दोनों पक्षों को तलब कर दिया गया।

IAS Deepak Rawat
IAS Deepak Rawat

आयुक्त दीपक रावत (IAS Deepak Rawat) ने महिला ललिता बमेठा को भूमि की धनराशि वापस दिलाने के निर्देश दिये और जनसुनवाई में ही ललिता बमेठा को 17 लाख रुपये की धनराशि के चैक वापस दिलवाये। हैरान महिला को एक बार के लिए भरोसा ही नहीं हुआ कि जो वो देख-सुन रही है वो सच है। 17 लाख की धनराशि वापस दिलाने पर ललिता बमेठा ने भरी आंखों से आयुक्त दीपक रावत का धन्यवाद किया।

इसके बाद दीपक रावत (IAS Deepak Rawat) ने वहां मौजूद बाकि लोगों को भी भूमि खरीद के संबंध में खास बातें बताएं.. उन्होंने कहा कि भूमि खरीदने से पहले जरूरी बातें जैसे भूमि वर्ग-1 की है या नही, भूमि पर बैंक से ऋण तो नहीं लिया है

इसके साथ भूमि के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात दाखिल खारिज आदि सभी बातें अच्छे से जांच लें। आईएस रावत ने कहा कि जमीन खरीदने के बाद उसकी चारदीवारी भी करें जिससे भविष्य में होने वाली धोखाधड़ी से बचा जा सके।

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