राहत: नए साल पर 24 घंटे खुले रहेंगे होटल और रेस्टोरेंट, आदेश जारी

नए साल का जश्न मनाने हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड राज्य पहुंचते है। दिनभर पर्यटकों का आने का सिलसिला जारी रहता है ऐसे में उनकी सुविधा को देखते हुए श्रम विभाग ने राज्य के सभी होटल-रेस्टोरेंट को 24 घंटे खोले रखने का आदेश जारी किया है जिससे रात को पहुंचने वाले पर्यटकों को खाने-पीने के लिए कोई परेशानी न उठानी पड़े। पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए यह कदम काफी महत्वपूर्ण है।

बताते चलें कि पर्यटक सीजन में होटल और रेस्टोरेंट खोले जाने का आदेश पूर्व से लागू है इसकी जानकारी कई लोगों को न होने से इसी आदेश को फिर से लागू किया है। नए साल के इस जश्न में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी रहता है ऐसे में दिन भर होटेल और रेस्टोरेंट के खुले रखने के आदेश से संचालकों में भी ख़ुशी है।

सचिव श्रम आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियम एवं सेवा शर्त ) अधिनियम 2017 के तहत पर्यटकों की आवाजाही के मद्देनज़र सभी होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे 24 घंटे खुले रहेंगे। आदेश में उन्होंने यह भी कहा है कि सभी होटल और रेस्टोरेंट के संचालकों को श्रम विभाग के नियमों के अनुसार ही काम करना होगा।

जहां एक और सभी होटेल और रेस्टोरेंट के 24 घंटे खुले रहने से पर्यटकों को भोजन के लिए कोई परेशनी नहीं उठानी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर इससे राज्य सरकार को भी होटल और रेस्टोरेंट से मिलने वाले जीएसटी के माध्यम से आय अर्जित होगी। जो कि राज्य को और अधिक विकसित करने के लिए उपयोग होगी।

नए साल के जश्न को देखते हुए देर रात तक होटल और रेस्ट्रों में कई पर्यटकों द्वारा शराब का सेवन किया जाता है। ऐसे में अगर कोई पर्यटक शराब का सेवन कर गाड़ी चलाते है तो कोई अप्रिय घटना होने का डर बना रहेगा। जिसके लिए होटल और रेस्टोरेंट संचालको द्वारा पार्किंग एरिया में कार ड्राइवर्स का इंतज़ाम हो सके तो यह पर्यटकों की सुविधा हेतु काफी अहम होगा है। ड्राइवर्स रात्रि के समय पर्यटकों को सही रूप से उनको उनके गतंव्य तक पहुचांएगे।

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